
पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
एशियन गेम्स 2023 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को ट्रायल के बिना मिली सीधी एंट्री को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को राहत दे दी है. हाईकोर्ट ने अमित पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका खारिज कर दी है.
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रेसलर अमित पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस बात का फैसला हम नहीं करेंगे कि बेहतर पहलवान कौन है? हम सिर्फ यह देखेंगे कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं.
अदालत ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को ट्रायल्स में मिली छूट के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी. दोनों खिलाड़ियों ने विनेश और बजरंग को टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश देने के खिलाफ अपील की थी. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिट याचिका खारिज की जाती है.”
विनेश फोगाट (53 किलो ) और बजरंग पूनिया (65 किलो ) को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने मंगलवार को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया. दूसरे पहलवानों के लिए ट्रायल 22 और 23 जुलाई को होने हैं. पंघाल और कलकल ने इस फैसले को चुनौती दी. याचिका में तदर्थ समिति का फैसला रद्द करने की मांग की गई थी.
(इनपुट भाषा से भी)
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