शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि विदेश यात्रा करना भी एक अधिकार है जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि आरोपी भाग जाएगा. पीठ ने कहा, ‘‘जांच लंबित है, जरूरत होने पर आप उन्हें बुला सकते हैं. आपने किस आधार पर उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. विदेश यात्रा भी एक अधिकार है जब तक कि कोई कारण न हो कि आरोपी भाग जाएगा.”
पीठ ने कहा, ‘‘हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या याचिकाकर्ताओं के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और वे विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए?”
अभिषेक और उनकी पत्नी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि टीएमसी सांसद को चिकित्सा कारणों से 26 जुलाई को विदेश जाना है. उन्होंने कहा कि बार-बार सूचित करने के बावजूद एजेंसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा. सिब्बल ने कहा कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पूर्व में विदेश यात्रा की थी और उनके खिलाफ जांच में कोई बाधा नहीं आई.
शीर्ष अदालत ने पूर्व में ईडी को कथित कोयला घोटाले के संबंध में कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देने के बाद अपने कोलकाता कार्यालय में दंपति से पूछताछ करने की अनुमति दी थी.
रुजिरा को ईडी के लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए पांच जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने वाली उड़ान में चढ़ने से कथित तौर पर रोक दिया गया था, जिसमें उन्हें एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.
ईडी ने नवंबर 2020 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी में राज्य के आसनसोल और इसके आसपास कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
स्थानीय कोयला तस्करी गिरोह के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला पर इस मामले में मुख्य संदिग्ध होने का आरोप है. ईडी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक (35) इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी थे. अभिषेक ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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